स्मृति ईरानी या उनकी पुत्री रेस्त्रां की मालिक नहीं: दिल्ली उच्च न्यायालय

स्मृति ईरानी या उनकी पुत्री रेस्त्रां की मालिक नहीं: दिल्ली उच्च न्यायालय

स्मृति ईरानी या उनकी पुत्री रेस्त्रां की मालिक नहीं: दिल्ली उच्च न्यायालय

सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायलय ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा दायर किये गए मानहानि के एक मुक़दमे में कांग्रेस के तीन शीर्ष नेताओं जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूज़ा को समन जारी करते हुए कहा कि गोवा के सिली सोल्स कैफे एंड बार रेस्त्रां के संबंध में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी या उनकी पुत्री के नाम कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया।

उच्च न्यायलय ने ये भी कहा कि न तो रेस्त्रां और न ज़मीन जिस पर रेस्त्रां बना है उस पर स्मृति ईरानी या उनकी पुत्री का मालिकाना हक़ है. गोवा सरकार द्वारा जारी किया गया कारण बताओ नोटिस भी स्मृति ईरानी या उनकी उनकी पुत्री के नाम नहीं है।

उच्च न्यायलय ने कांग्रेस नेताओ द्वारा लगाए गए सभी कथित आरोपों को सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म से हटाने का आदेश दिया था.

इससे पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस एवं उसके तीन शीर्ष नेताओं जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूज़ा पर मानहानि का मुकदमा दायर करते हुए इन नेताओं के द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को झूठा और मानहानि पूर्ण बताया था.

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